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ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में क्यों लागू नहीं किया मोटर व्हीकल एक्ट?

अब ओवरस्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाने और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना देना होगा. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है.

प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी
इंद्रजीत कुंडू
  • कोलकाता,
  • 01 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:27 PM IST

  • राजस्थान में भी मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू नहीं किया गया
  • नए कानून में जुर्माने की राशि बहुत ज्यादा रखी गई है

एक सितंबर से ट्रैफिक के नए नियम लागू हो गए. लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया. मोटर व्हीकल संशोधन कानून में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना बहुत ज्यादा रखा गया है. ममता बनर्जी सरकार ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रावधानों पर राज्य सरकार राजी नहीं थी. इनमें कई गुना जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान शामिल हैं.

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बंगाल के अलावा राजस्थान में भी मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू नहीं किया गया है. हालांकि जुर्माने की राशि इन राज्यों में बढ़ाई गई है. सीट बेल्ट न लगाने पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, जो पहले 100 रुपये था. रेड लाइट तोड़ने पर जहां पहले एक हजार रुपये देने पड़ते थे, अब 5 हजार देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना एक हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है.

संसद ने जुलाई में मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को पास किया था. अब ओवरस्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाने और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना देना होगा. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है. अगर दूसरी बात यह गलती करते हैं तो 2 साल की जेल और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपये जुर्माना लगता था. लेकिन अब 5 हजार रुपये देने होंगे. अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. पहले यह 500 रुपये था. इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर पहले कोई फाइन नहीं लगता था. लेकिन अब 10 हजार रुपये देने होंगे. बिना हेलमेट चलने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है. पहले जहां 500 रुपये फाइन लगता था, अब एक हजार रुपये चुकाने होंगे.

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