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PM मोदी के काफिले की जांच का मामला, EC के आदेश को चुनौती देंगे IAS अधिकारी

कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने आयोग की तरफ से अपने खिलाफ राज्य सरकार से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश को लेकर एक और कानूनी लड़ाई शुरू करने का निर्णय किया है.

आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन (फाइल फोटो- आजतक आर्काइव) आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन (फाइल फोटो- आजतक आर्काइव)
aajtak.in
  • बेंगलुरु,
  • 27 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 7:23 AM IST

चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सस्पेन्शन के आदेश पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) से राहत मिलने के एक दिन बाद कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने आयोग की तरफ से अपने खिलाफ राज्य सरकार से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश को लेकर एक और कानूनी लड़ाई शुरू करने का निर्णय किया है.

CAT ने लगाई EC के आदेश पर रोक

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सीएटी की बेंगलुरु स्थित बेंच ने गुरुवार को ओडिशा में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए मोहसिन को निलंबित करने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी. मोहसिन ओडिशा में पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात थे. मोहसिन ने एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों से व्यवहार के नियमों का उल्लंघन करते हुए ओडिशा में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच की थी. मोहसिन को वापस राज्य भेज दिया गया था.

EC ने वापस लिया अपना आदेश

सीएटी द्वारा निलंबन पर रोक लगाए जाने के कुछ घंटे बाद चुनाव आयोग ने अपना आदेश वापस ले लिया लेकिन कर्नाटक सरकार से मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की और अगले आदेश तक उनकी चुनाव ड्यूटी पर रोक लगा दी.

अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह आयोग के निर्णय के खिलाफ एक विधिक उपाय हासिल करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने विज्ञप्ति में कहा, ‘25 अप्रैल 2019 की रात में आयोग ने एक आदेश जारी किया था, साथ ही निलंबन का उपरोक्त आदेश रद्द कर दिया. कर्नाटक सरकार से यह भी सिफारिश की गई कि वह अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे और मेरी चुनाव ड्यूटी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है.’

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उन्होंने कहा, ‘मैं 25 अप्रैल 2019 के आदेश के खिलाफ एक उचित विधिक उपाय हासिल करूंगा.’ मोहसिन ने कहा कि मामले के गुणदोष का उल्लेख करना उचित नहीं होगा क्योंकि मामला विचाराधीन है. CAT ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को संरक्षण और सुरक्षा के तार्किक आश्वासन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि वे कुछ भी और सबकुछ के लिए पात्र हैं.

छह जून को अगली सुनवाई

पीठ ने चुनाव आयोग और चार अन्य को इस मामले में नोटिस जारी करके इसकी अगली सुनवाई छह जून को करना तय किया. मोहसिन ने तब प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल कुछ सामान की जांच करने का प्रयास किया था जब वह यहां प्रचार के लिए आए थे और चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने उसके वर्तमान निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया.

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