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नोएडा में फ्लैट लेने वालों को बड़ी राहत, SC ने दिए यूनिटेक को एक महीने में 5 करोड़ देने के आदेश

एपेक्स कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर 12 अगस्त तक ग्राहकों को रकम नहीं दी जाती है तो यूनिटेक के डायरेक्टर्स को जेल भेजा जा सकता है.

नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट
स्‍वपनल सोनल
  • नई दिल्ली,
  • 01 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 12:03 PM IST

ग्राहकों को फ्लैट सौंपने में देरी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूनिटेक पर 5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. अदालत ने बिल्डर फर्म से कहा है कि वह 12 अगस्त तक अपने ग्राहकों को अंतरिम मुआवजे के तौर पर इस रकम का भुगतान करे.

एपेक्स कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर 12 अगस्त तक ग्राहकों को रकम नहीं दी जाती है तो यूनिटेक के डायरेक्टर्स को जेल भेजा जा सकता है.

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बता दें कि यूनिटेक ग्रुप दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर- 76 में अपने ग्राहकों को Burgundy Society में तय सीमा पर फ्लैट मुहैया नहीं करवा सकी थी. नैशनल कंज्यूमर डिसप्यूट रिड्रेसल कमिशन ने इससे पूर्व यूनिटेक से कहा था कि वह मामले में फ्लैट ग्राहकों को मुआवजा दे.

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