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बीजेपी के चुनाव चिन्ह 'कमल' पर लगा ग्रहण, हाई कोर्ट में याचिका दायर

भारतीय जनता पार्टी के चुनाव-चिन्ह को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में बीजेपी के चुनाव-चिन्ह 'कमल' को वापस लिए जाने की मांग की गई है.

अमित कुमार दुबे
  • मुंबई,
  • 07 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 12:55 AM IST

भारतीय जनता पार्टी के चुनाव-चिन्ह को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में बीजेपी के चुनाव-चिन्ह 'कमल' को वापस लिए जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील है कि वह चुनाव आयोग को इस संबंध में निर्देश दे.

बीजेपी पर कमल का गलत इस्तेमाल करने का आरोप
याचिका में तर्क दिया गया है कि 'कमल' राष्‍ट्रीय पुष्प है और इसका किसी पार्टी के चुनाव चिन्‍ह के तौर पर इस्‍तेमाल नहीं किया जा सकता. याचिका में आरोप लगाया गया है बीजेपी चुनावी लाभ के लिए कमल का इस्‍तेमाल कर रही है कि जो कि गलत है. उन्होंने कहा कि ये सीधा-सीधा (अनुचित उपयोग की रोकथाम) एक्ट 1950 का उल्‍लंघन है.

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याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई संभव
याचिका दायर करने वाले हेमंत पाटिल ने कहा, 'कमल एक पवित्र फूल है जिसे पौराणिक कथाओं में महत्‍वपूर्ण स्‍थान प्राप्‍त है. यह भारतीय संस्‍कृति का शुभ चिन्‍ह है. कमल देवी लक्ष्‍मी का पुष्‍प है और धन, समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है'. याचिका पर अगले सप्‍ताह सुनवाई हो सकती है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से बीजेपी का कमल निशान वापस लेने के लिए अपील की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसलिए उन्हें अदालत तक इस मामले को लेकर आना पड़ा.

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