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तृणमूल को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर लगाई रोक

कोलकाता हाईकोर्ट ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी है.

ममता बनर्जी ममता बनर्जी
नंदलाल शर्मा/इंद्रजीत कुंडू
  • कोलकाता,
  • 12 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 1:23 PM IST

कोलकाता हाईकोर्ट ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी है.

बता दें कि बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई से नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाए जाने सहित शीर्ष अदालत के समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय से संपर्क करने को कहा था.

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न्यायमूर्ति आर.के.अग्रवाल व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ाकर 10 अप्रैल करने के आदेश को वापस लेने पर सवाल उठाए गए थे.

पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने शीर्ष अदालत से कहा कि शीर्ष अदालत की किसी भी टिप्पणी से उच्च न्यायालय की सुनवाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए, पीठ ने कहा, "टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं है. यदि इनका प्रभाव होता तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश को रद्द नहीं किया होता."

राज्य में पंचायत चुनाव एक, तीन और पांच मई को होने हैं, जबकि मतों की गणना 8 मई को होगी.

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