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एयरसेल-मैक्सिस केस: CBI-ED दो हफ्ते के अदंर जमा करे नया स्टेटस रिपोर्ट, कोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली की विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस केस में सीबीआई और ईडी को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर नया स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश जारी किया है.

पी चिदंबरम (पीटीआई) पी चिदंबरम (पीटीआई)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 31 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 5:51 PM IST

  • चिदंबरम और उनके बेटे के खिलाफ जमा होगी नई स्टेटस रिपोर्ट
  • विशेष अदालत से CBI और ED को दिया गया दो हफ्ते का समय
एयरसेल-मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ फिर से नया स्टेटस रिपोर्ट जमा किया जाएगा. शुक्रवार को दिल्ली की विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को यह निर्देश जारी किया है. साथ ही स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इससे पहले 6 सितंबर को विशेष अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी थी.

बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने तब एयरसेल-मैक्सिस मामले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई स्थगित करते हुए मामले की जांच पूरी करने को कहा था. जिला व सत्र न्यायाधीश ओपी सैनी ने मामले की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हुए एजेंसियों को मामले की जांच पूरी हो जाने पर अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया था. इससे पहले जांच एजेंसियों ने ऑर्डर को अक्टूबर में सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था.

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क्या है मामला?

यह मामला 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितता से जुड़ा है. यह मंजूरी कथित तौर पर 2006 में दी गई, जब पी.चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे.

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति व नियम के अनुसार, चिदंबरम को ही प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार था. इन प्रस्तावों में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा विदेशी निवेश शामिल था.

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