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INX मीडिया मामले में नया मोड़, इंद्राणी मुखर्जी बनीं सरकारी गवाह

पिछले साल इंद्राणी ने अपना कबूलनामा देते हुए सीबीआई अदालत में गवाह बनाए जाने के लिए याचिका दायर की थी. इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के सिलसिले में मुंबई की बाइकुला जेल में बंद है.

इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो) इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 05 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 9:15 AM IST

INX मीडिया मामले में अब एक नया मोड़ आया है. इस मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी अब सरकारी गवाह बन चुकी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आईएनएक्स मीडिया की पूर्व निदेशक इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की इजाजत दे दी.

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले से जुड़े हैं. इसी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर सुनवाई चल रही है. सीबीआई के जज अरुण भारद्वाज ने गवाह बनने के लिए इंद्राणी की दायर याचिका स्वीकार कर ली. इसके साथ ही उनकी क्षमा याचिका भी स्वीकार कर ली गई. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. वहीं कोर्ट ने इंद्राणी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.

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दरअसल, पिछले साल इंद्राणी ने अपना कबूलनामा देते हुए सीबीआई अदालत में गवाह बनाए जाने के लिए याचिका दायर की थी. इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के सिलसिले में मुंबई की बाइकुला जेल में बंद है. सीबीआई ने अपने दाखिलनामे में तर्क दिया था कि उसे बातचीत के कुछ अहम सबूत मिले हैं जो सिर्फ इंद्राणी जानती है और इसलिए वह मामला सुलझाने में सीबीआई की मदद करेगी.

क्या है मामला

इस मामले में ईडी ने CBI की प्राथमिकी के आधार पर एक PMLA का मामला दर्ज किया है और आरोप लगाया है कि INX मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने में विदेश निवेश प्रोन्नति बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता की गई है. इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम थे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इसमें धन शोधन की संभावनाएं तलाश रहा है. वहीं पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है, वहीं उनके बेटे कार्ति जमानत पर हैं.

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ED की अब तक की जांच से पता चला है कि FIPB की मंजूरी के लिए आईएनएक्स मीडिया के पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम से मुलाकात की थी, ताकि उनके आवेदन में किसी तरह की देरी न हो. ईडी ने कहा है कि इस तरह से जो रुपया संबंधित निकायों को मिला, वह गैरकानूनी रूप से एएससीपीएल में लगा दिया गया.

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