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नियमों में हेर-फेर कर बना गुरुग्राम का एम्बियंस मॉल, मालिक के ठिकानों पर CBI का छापा

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने एक केस दर्ज किया था. इस केस में सीबीआई ने राज सिंह गहलोत को और दूसरे लोगों के साथ आरोपी बनाया था. ये मामला एम्बियंस मॉल के निर्माण से जुड़ा हुआ है.

धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई का छापा धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई का छापा
मुनीष पांडे
  • नई दिल्ली,
  • 10 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 6:55 PM IST

  • एम्बियंस मॉल निर्माण को लेकर हुई CBI की छापेमारी
  • आवासीय जमीन पर व्यावसायिक निर्माण का है आरोप

केंद्रीय जांच ब्यूरो एम्बियंस ग्रुप के मालिक राज सिंह गहलोत के ठिकानों पर छापा मार रही है. सीबीआई की ये छापेमारी दिल्ली और चंडीगढ़ में हो रही है. ये छापेमारी धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़ी हुई है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने एक केस दर्ज किया था. इस केस में सीबीआई ने राज सिंह गहलोत को और दूसरे लोगों के साथ आरोपी बनाया था. ये मामला एम्बियंस मॉल के निर्माण से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल का निर्माण जिस जमीन पर हुआ है वो जमीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए थी.

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बता दें कि एम्बियंस मॉल दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे के नजदीक बना है. इस मामले में अदालत ने सीबीआई को कहा था कि वो 10 जुलाई की तारीख से 6 हफ्तों के अंदर इस मामले में एफआईआर दर्ज करे और 3 महीनों के अंदर सीलबंद लिफाफे में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे जबकि 6 महीने में इस केस की जांच पूरी करे.

पढ़ें- सुशांत केस में सीबीआई की एंट्री, पिता केके सिंह और बहन के बयान दर्ज होंगे

हाई कोर्ट ने ये आदेश एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान दिया था. इसमें कहा गया था कि ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की गई लगभग 19 एकड़ जमीन में सिर्फ 7.9 एकड़ जमीन पर आवासीय मकान बनाए गए थे, जबकि बाकी जमीन पर एम्बियंस मॉल और दूसरे व्यावसायिक इमारतें बना दी गई.

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इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. अदालत ने इस प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया और इस मामले में राज्य सरकार को जरूरी कदम उठाने को कहा था.

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