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कांग्रेस और बीजेपी की SC में दलील, FCRA में हो चुका है संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को कहा कि वो एक सप्ताह के अन्दर हलफनामा दायर कर बताये कि FCRA act में संशोधन के बाद उक्त मामले पर दायर याचिका पर आगे सुनवाई की जा सकती है या नहीं.अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह में मंगलवार को होगी.

सु्प्रीम कोर्ट में है विदेशी चंदे का मामला सु्प्रीम कोर्ट में है विदेशी चंदे का मामला
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 22 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:35 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार ने 1976 FCRA एक्ट में संशोधन किया है. नए संशोधन के लागू होने के बाद इस याचिका पर सुनवाई के मायने बदल गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को कहा कि वो एक सप्ताह के अन्दर हलफनामा दायर कर बताये कि FCRA एक्ट में संशोधन के बाद उक्त मामले पर दायर याचिका पर आगे सुनवाई की जा सकती है या नहीं. अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह में मंगलवार को होगी.

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2010 में हुआ था संशोधन

मामले में याचिकाकर्ता संस्था कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि FCRAएक्ट में साल 2010 में संशोधन हुआ था, यह संशोधन दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद किया गया था, जिसमे हाई कोर्ट ने संस्था के हक में फैसला दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2014 से चल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी थी.


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