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मनी लॉन्ड्र‍िंग केस: रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्र‍िंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी(डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकॉनोमिक इनफोर्समेंट) की यचिका पर सोमवार को वाड्रा से जवाब मांगा.

रॉबर्ट वाड्रा(फाइल फोटो-PTI) रॉबर्ट वाड्रा(फाइल फोटो-PTI)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 मई 2019,
  • अपडेटेड 1:38 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है. वाड्रा को ये नोटिस ईडी (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकॉनोमिक इनफोर्समेंट) की उस अर्जी पर किया गया है जिसमें जांच एजेंसी ने वाड्रा की जमानत खारिज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को की जाएगी.

हाई कोर्ट पहुंची ईडी का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं  और ना ही एजेंसी के किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं. रॉबर्ट वाड्रा से अब तक ईडी 58 घंटे पूछताछ कर चुकी है.

ईडी की तरफ से हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती इसीलिए वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं. लिहाजा उनकी जमानत खारिज होना जरूरी है और ईडी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है.

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रोबर्ट वाड्रा की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रोबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नही उनकी जमानत रद्द कर दी जाए, क्योंकि ईडी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है.

दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दी थी. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी.

हाइकोर्ट में सोमवार को जस्टिस चंद्रशेखर की कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है. तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में अभी तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नही हुई है. इसके बाद कोर्ट ने वाड्रा को नोटिस जारी करते हुए 17 जुलाई से पहले जवाब दायर करने के लिए कहा है.

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ईडी का आरोप है कि लंदन में खरीदी गई प्रॉपर्टी को गलत तरीके से खरीदा गया है और इसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया गया है. लिहाजा, इस मामले में ईडी वाड्रा से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है.

वाड्रा के अलावा इस मामले में ईडी ने कई और लोगों से भी पूछताछ की थी. ईडी का दावा है  कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उनके पास दस्तावेज और ई-मेल की शक्ल में कई ठोस सबूत मौजूद हैं.

बहरहाल, अब देखना होगा कि वाड्रा 17 जुलाई से पहले अपने जवाब में कोर्ट को क्या कुछ कहते हैं और ईडी उसका कोर्ट के कैसे काउंटर कैसे करती है. अगर ईडी इस मामले में हाईकोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा की जमानत खारिज कराने में कामयाब होती है तो यह रॉबर्ट वाड्रा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा.

अदालत ने इसी मामले में वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा से भी जवाब मांगा है. ईडी ने उनकी अग्रिम जमानत भी रद्द करने की मांग की है.

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे रखी है. इन्हीं शर्तों में उनके विदेश जाने पर रोक भी शामिल है. वाड्रा का पासपोर्ट भी अदालत के पास ही है. पिछले महीनों में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा से ईडी कई बार पूछताछ कर चुका है.

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रॉबर्ट वाड्रा को जिन शर्तों के आधार पर जमानत मिली है, उसमें विदेश ना जाना. सबूतों से छेड़छाड़ ना करना, जब भी प्रवर्तन निदेशालय बुलाए तो जांच में सहयोग करने के लिए एजेंसी के पास आना शामिल है. इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के अलावा भगोड़े हथियार कारोबारी संजय भंडारी का भी नाम शामिल है.

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