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DCW का दिल्ली पुलिस को नोटिस, पूछा- अब तक जीबी रोड पर कोठे क्यों नहीं हुए सील

अनैतिक मानव तस्करी निवारण कानून के अनुसार अगर किसी भवन से कोई मानव तस्करी की पीड़ित नाबालिग लड़की को छुड़ाया जाता है तो उस भवन को सील करना पड़ता है. साथ ही संबंधित पुलिस थाने को क्षेत्र के उपजिलाधिकारी को इस मामले की सूचना देनी होती है.

स्वाति मालिवाल(फाइल फोटो) स्वाति मालिवाल(फाइल फोटो)
राम किंकर सिंह/देवांग दुबे गौतम
  • नई दिल्ली,
  • 07 जून 2018,
  • अपडेटेड 10:18 PM IST

देश की राजधानी दिल्ली के जीबी रोड स्थित कोठे को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने कमला मार्केट पुलिस स्टेशन से सवाल पूछा है. महिला आयोग ने कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर पूछा है कि अब तक जीबी रोड के कोठों से कितनी नाबालिग लड़कियां छुड़ाई हैं और अब तक उन कोठों को क्यों बंद नहीं किया गया जहां से उन बच्चियों को छुड़ाया गया था. एसएचओ को  15 जून तक जवाब देने को कहा गया है.

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अनैतिक मानव तस्करी निवारण कानून के अनुसार अगर किसी भवन से कोई मानव तस्करी की पीड़ित नाबालिग लड़की को छुड़ाया जाता है तो उस भवन को सील करना पड़ता है. साथ ही संबंधित पुलिस थाने को क्षेत्र के उपजिलाधिकारी को इस मामले की सूचना देनी होती है.

नोटिस में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने 15.01.2000 से अब तक जीबी रोड से छुड़ाई गई नाबालिग लड़कियों का विवरण मांगा है. साथ ही आईटीपीए एक्ट के अंतर्गत अब तक कितने कोठे बंद हुए हैं और उनकी अब क्या स्थिति है.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 3 साल में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कई नाबालिग लड़कियों को जीबी रोड के कोठों से छुड़ाया है, मगर कोई भी कोठा बंद नहीं किया गया. यह लगता है कि कुछ पुलिस वाले भी कोठे चलाने में मदद करते हैं. हमने एसएचओ से एक हफ्ते में जवाब मांगा है, अगर एक हफ्ते में सूचना नहीं आती है तो एसएचओ पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

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