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दिल्ली सरकार का आदेश, 8 दिनों में खाली करनी होगी शराब की खुली बोतल

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक अनूठा आदेश जारी किया है. बार में शराब परोसने को लेकर समय सीमा तय की गई है. अब लाइसेंसी बार में खुली बोतल शराब को तीन से आठ दिनों के अंदर बेचना होगा.

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
कुमार कुणाल
  • नई दिल्ली,
  • 29 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 2:32 PM IST

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक अनूठा आदेश जारी किया है. बार में शराब परोसने को लेकर समय सीमा तय की गई है. अब लाइसेंसी बार में खुली बोतल शराब को तीन से आठ दिनों के अंदर बेचना होगा. समय सीमा खत्म होने के सात दिनों के भीतर स्टॉक को नष्ट करना होगा. इस आदेश पर 31 अगस्त से अमल शुरू हो जाएगा. 

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दिल्ली सरकार के नए आदेश के मुताबिक, 1500 रुपए तक की खुली शराब की बोतलों को 5 दिनों के अंदर बेचना होगा. 1500 से लेकर 6000 रुपए बोतल वाली शराबों के लिए समय सीमा 8 दिनों की होगी. दरअसल, कई बार पुराने स्टॉक की बजाए नए स्टॉक को पहले इस्तेमाल करने को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जो नियमों का उल्लंघन भी है. 

मिलावट की मिली थी शिकायत

दिल्ली सरकार को शिकायत मिली थी कि ऐसी बोतलों में मिलावट और दोबारा भरने का गोरखधंधा चल रहा है. कई बार पुराने स्टॉक की बजाए नए स्टॉक को पहले इस्तेमाल करते थे, जो नियमों के खिलाफ है. तय समय सीमा के बाद सभी बोतलों को इस्तेमाल किया हुआ माना जाएगा. ऐसे खुली बोतलों को नष्ट करना होगा. इस आदेश पर अमल 31 अगस्त से शुरु हो जाएगा.

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ये दिए गए हैं आदेश

• बार में शराब परोसने को लेकर समय सीमा तय

•  सभी लाइसेंसी बार को करना होगा अमल

• खुली बोतल की शराब 3 से 8 दिनों के अंदर बेचना होगा

• समय सीमा खत्म होने के 7 दिनों के अंदर स्टॉक नष्ट करना होगा

• 1500 रुपए तक की खुली बोतलों को 5 दिनों के अंदर बेचना होगा

• 1500 से 6000 रुपए की खुली शराब की समय सीमा 8 दिन होगी

• इस आदेश पर 31 अगस्त से शुरु हो जाएगा अमल

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