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जेएनयू विवाद: कन्हैया ने हड़ताल खत्म करने के लिए हाई कोर्ट के सामने रखी शर्त

कन्हैया कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि उन पर JNU की तरफ से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जो 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है, वो हटाया जाए.

ब्रजेश मिश्र/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 मई 2016,
  • अपडेटेड 5:55 PM IST

कैंपस में देश विरोधी घटनाक्रम में शामिल रहने के आरोप में जेएनयू प्रशासन की ओर से लगाए गए जुर्माने के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है.

कोर्ट ने कन्हैया से कहा कि वह अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल खत्म करें, यही बेहतर फैसला होगा. हाई कोर्ट ने कहा, 'जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और बाकी स्टूडेंट जब हड़ताल खत्म करेंगे उसके बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा.'

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जेएनयू के फैसले के खिलाफ याचिका
कन्हैया कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि उन पर JNU की तरफ से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जो 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है, वो हटाया जाए.

वकीलों ने मांगा वक्त
हाई कोर्ट की ओर से निर्देश जारी होने के बाद कन्हैया के वकीलों ने कुछ वक्त मांगा. कन्हैया के वकीलों ने हाई कोर्ट को दोबारा हुई सुनवाई में बताया कि वो स्टूडेंट्स के साथ स्ट्राइक खत्म करने को तैयार हैं बशर्ते JNU इस बात का आश्वासन दे कि स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस पर हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के वकील को निर्देश दिए हैं कि वो JNU का पक्ष कोर्ट को बताएं. 4 बजे दोबारा होगी मामले की सुनवाई.

उमर खालिद और अनिर्बान ने भी दी याचिका
उमर खालिद और अनिरबन भी 3 दिन पहले हाई कोर्ट मे याचिका लगायी थी कि उनके यूनिवर्सिटी से हुए निष्काशन को रद्द किया जाए। कोर्ट ने इस मामले मे दोनों को कोई राहत तो नहीं दी लेकिन उमर के फाइन पर फिलहाल रोक लगा दी थी

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