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सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट अस्पताल गरीब का मुफ्त में करें इलाज: SC

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अस्पताल के कुल बेड 25 फीसदी बेड गरीबों के लिए रखने होंगे. अगर अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं देते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला (फाइल फोटो)
मोहित ग्रोवर/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 09 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 11:40 AM IST

राजधानी दिल्ली के मूलचंद अस्पताल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजधानी में सरकारी जमीनों पर जितने भी निजी अस्पताल बने है, उन सभी को गरीबों का मुफ्त में इलाज करना होगा.

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अस्पताल के कुल बेड 25 फीसदी बेड गरीबों के लिए रखने होंगे. अगर अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं देते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

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