Advertisement

दिल्ली: ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने तोड़े नियम तो भरना होगा डबल जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है कि सभी ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन करें. आदेश में कहा गया है कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा.

ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को नियम तोड़ना पड़ेगा भारी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को नियम तोड़ना पड़ेगा भारी
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 04 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:14 PM IST

  • ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों पर लगेगा दोगुना जुर्माना
  • किसी भी रैंक के पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के दौरान तोड़े नियम तो कटेगा डबल चालान

देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. नए नियम लागू होने के बाद कई लोगों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है. अब इन जुर्मानों से ट्रैफिक पुलिस भी नहीं बच पाएगी. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिसकर्मियों पर दोगुना जुर्माना लगेगा.

Advertisement

ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है कि सभी ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन करें. आदेश में कहा गया है कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता पाया गया तो उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा.

नए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 210B के तहत  ऐसा प्रावधान है कि जिस अथॉरिटी पर इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने का अधिकार है अगर उससे जुड़ा कोई भी शख्स इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उससे किसी चालान का दोहरा जुर्माना वसूला जाएगा.

नितिन गडकरी के परिवहन मंत्रालय की सिफारिश पर मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन से ट्रैफिक जुर्माना कई गुना बढ़ गया है. मसलन, सीट बेल्ट न लगाने पर सौ की जगह 1000 रुपये का जुर्माना होगा. रेड लाइट जंप पर अब एक हजार की जगह पांच हजार देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से 10 हजार कर दिया गया है.

Advertisement

इसी तरह शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement