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माल्या को बड़ा झटका, ईडी ने IDBI के कर्ज मामले में अटैच की 1,411 करोड़ की प्रॉपर्टी

विजय माल्या की 9 संपत्ति‍यों को अटैच किया गया है, जिनकी कुल कीमत 1,411 करोड़ रुपये है. यह संपत्ति‍यां बेंगलुरु, चेन्नई, कुर्ग और मुंबई की हैं.

शराब कारोबारी विजय माल्या शराब कारोबारी विजय माल्या
स्‍वपनल सोनल/विरेंद्रसिंह घुनावत
  • नई दिल्ली,
  • 11 जून 2016,
  • अपडेटेड 10:51 PM IST

देश के कई बैंकों से 9000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भाग चुके शराब करोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीबीआई के कर्ज भुगतान में चूक के मामले में माल्या की 1,411 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर ली हैं.

विजय माल्या की 9 संपत्ति‍यों को अटैच किया गया है, जिनकी कुल कीमत 1,411 करोड़ रुपये है. यह संपत्ति‍यां बेंगलुरु, चेन्नई, कुर्ग और मुंबई की हैं. ईडी के अधि‍कारी ने बताया, 'हमने अभी 1411 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है. यह आईडीबीआई से कर्ज लेकर भुगतान नहीं करने के मामले में की गई कार्रवाई है. अगर भविष्य में कोई बैंक हमसे शि‍कायत करती है तो फिर संपत्ति‍ कुर्क की जाएगी.'

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इन संपत्ति‍यों को किया गया अटैच
जानकारी के मुताबिक, माल्या की जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसमें दक्षि‍ण मुंबई में एक अपार्टमेंट, बेंगलुरु में यूबी सिटी में मॉल और दो रेजिडेंशियल टावर्स, चेन्नई में 4.5 एकड़ की एक फैक्ट्री, कुर्ग में 27 एकड़ में स्थित कॉफी प्लांट और बैंक खाते में जमा 34 करोड़ रुपये शामिल हैं.

ईडी की इस कार्रवाई के बाद विजय माल्या ने देर शाम एक ट्वीट भी किया.

कोर्ट से लगाई भगोड़ा घोषि‍त करने की गुहार
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के विशेष पीएमएलए अदालत में अर्जी देकर शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई है. बैंक कर्ज घोटाला मामले में माल्या के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्र‍िंग की जांच में जुटी है.

कई गिरफ्तारी वारंट हैं लंबित
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने अदालत से आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-82 के तहत एक आदेश जारी करने का आग्रह किया है. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) सहित माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं. ईडी की अर्जी पर अदालत 13 जून को आदेश दे सकती है.

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एजेंसी ने अदालत को अपनी जांच की स्थिति की भी जानकारी दी है और जांच में माल्या के शामिल होने की जरूरत बताई. अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अदालत से संपर्क साधा था, जहां से माल्या के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था.

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