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गोवा: ईडी ने जब्त की सरपंच की 3.19 करोड़ रुपये कीमत की जमीन

गोवा पुलिस को सेरुला के कोम्युनिडेड के मैनेजिंग कमिटी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने संदीप वजारकर के अलावा उनके ही परिवार के सदस्य एसी लोबो (सेरुला कोम्युनिडेड के पूर्व अटॉर्नी) के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी.

प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन
मुनीष पांडे
  • पणजी,
  • 04 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 9:08 AM IST

  • 3.19 करोड़ रुपये कीमत की 7,975 स्क्वॉयर मीटर जमीन जब्त
  • ईडी को गोवा पुलिस की मिली थी शिकायत, जमीन हड़पने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा के सरपंच संदीप अर्जुन वजारकर की 3.19 करोड़ रुपये कीमत की 7,975 स्क्वॉयर मीटर (वर्ग मीटर) जमीन जब्त कर ली है. सरपंच पर आरोप है कि उसने यह जमीन धोखे से हड़प ली थी. संदीप अर्जुन वजारकर, गोवा में सोकोरो गांव के बरडेज तालुका के सरपंच हैं. उनके खिलाफ गोवा पुलिस ने इसी मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सरपंच की जमीन जब्त कर ली है.

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गोवा पुलिस को सेरुला के कोम्युनिडेड (लैंड एसोसिएशन) के मैनेजिंग कमिटी की शिकायत मिली थी जिसके बाद उन्होंने संदीप वजारकर के अलावा उनके ही परिवार के सदस्य एसी लोबो (सेरुला कोम्युनिडेड के पूर्व अटॉर्नी) के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी.

जांच में पता चला है कि संदीप अर्जुन वजारकर और उनके भाई शिवदास अर्जुन वजारकर ने धोखे से सेरुला कोम्युनिडेड की जमीन हथिया ली थी. शुरुआत में यह जमीन स्वर्गवासी पिता अर्जुन महादेव वजारकर के नाम से ली गई और बाद में वजारकर परिवार के सदस्यों और अपने नाम से ट्रांसफर कर लिया.

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ईडी ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि जमीन की दाखिल खारिज स्वर्गवासी व्यक्ति के नाम पर कराया गया था. इसके साथ जो कागजात जमा कराए गए थे, वो नकली थे. इस जमीन के लिए सेरुला कोम्युनिडेड के पूर्व अटॉर्नी ने नियमों को ताक पर रखते हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया था. इस संबंध में राज्य सरकार से कोई आदेश नहीं लिया गया था, जबकि जमीन हस्तांतरण मामले में यह जरूरी होता है.

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