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ED ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखि‍ल करने के लिए मांगा समय

पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सप्लीमेंटी चार्जशीट फाइल करने के लिए कोर्ट से कुछ और समय मांगा है. ईडी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि पैसे की चेन से जुड़े कुछ दस्तावेजों को अभी और जुटाना है.

वीरभद्र सिंह वीरभद्र सिंह
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 07 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 7:29 PM IST

पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सप्लीमेंटी चार्जशीट फाइल करने के लिए कोर्ट से कुछ और समय मांगा है. ईडी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि पैसे की चेन से जुड़े कुछ दस्तावेजों को अभी और जुटाना है. कोर्ट ने इस मामले में ईडी का पक्ष सुनने के बाद 4 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है.

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इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल को झटका देते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले मे ईडी की एफआईआर को रद्द करने की वीरभद्र की याचिका को खारिज कर दिया गया था. सीबीआई की सितंबर 2015 मे दर्ज की गई एफआईआर पर ही बाद मे ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वीरभद्र, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और पुत्र विक्रमादित्य को पूछताछ के लिए तलब किया था. ईडी ने सीबीआई की ओर से आपराधिक शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद संज्ञान लेते हुए सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉड्रिंग की रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था.

आय से अधिक संपति मामले में सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के हाईकोर्ट के इनकार के चंद घंटों के बाद ही सीबीआई ने 31 मार्च को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. हाईकोर्ट ने सिंह का यह दावा खारिज कर दिया था कि प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध के चलते दर्ज कराई गई है.

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जांच एजेंसी सिंह और उनके परिजनों पर 2009 से 2011 के बीच आय के अज्ञात स्रोत से अधिक धन इकट्ठा करने के आरोपों की जांच कर रही है. इस दौरान सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री थे. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए सिंह ने अपने और अपने परिजनों के नाम पर एलआईसी की पॉलिसियों के माध्यम से भारी मात्रा में निवेश किया था.

 

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