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आधार से वोटर ID जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं: चुनाव आयोग

कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और कानून एवं गृह मंत्रालय को भी याचिका में बतौर पक्षकार शामिल करते हुये मामले में सुनवाई की तारीख 29 अक्तूबर तय की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
अजीत तिवारी
  • नई दिल्ली,
  • 06 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 12:04 AM IST

चुनाव आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसे आधार को मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) और मतदाता सूची से जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है.

मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण रोकने के लिये वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने अदालत को यह जानकारी दी.

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हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि आधार की वैधता को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले का अध्ययन करने के बाद आधार को वोटर आईडी से जोड़ने पर कोई फैसला किया जायेगा.

न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यामूर्ति पीटी आशा की खंडपीठ के समक्ष आयोग के वकील निरंजन राजगोपालन ने बताया कि आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की परियोजना पर होने वाले व्यय का भी अभी आंकलन किया जाना शेष है.

पीठ ने आयोग के हलफनामे के आधार पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और कानून एवं गृह मंत्रालय को भी याचिका में बतौर पक्षकार शामिल करते हुये मामले में सुनवाई की तारीख 29 अक्तूबर तय कर दी.

याचिकाकर्ता एम एल रवि ने मतदाता सूची में फर्जीवाड़े और फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिये आधार से वोटर आईडी से जोड़ने की मांग की है.

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