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चुनाव आयोग का चुनावी राज्यों को सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग्स हटाने का आदेश

गौरतलब है कि आचार संहिता लागू होने के 48 घंटों के भीतर राजनीतिक पार्टियों को ये कदम उठाने के निर्देश होते हैं पर कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सरकारी होर्डिंग्स अभी भी लगे हैं

चुनाव आयोग का आदेश चुनाव आयोग का आदेश
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 10 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 2:03 PM IST

चुनाव वाले पांच राज्यों में आचार संहिता की वजह से उन होर्डिंग्स को हटाया या ढ़क दिया जायेगा जिन पर सरकार की उपलब्धियों का ज़िक्र या नेता की तस्वीर, पार्टी का नाम या चिह्न वगैरह होंगे. आयोग ने पांचों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस बाबत चिट्ठी लिख कर निर्देश दिया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष के साथ सबको बराबर मौका देने की गरज से इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जाये. इसमें सामाजिक संदेश देनेवाले होर्डिंग्स जिनमे परिवार नियोजन, भ्रूण हत्या, महिला बाल कल्याण जैसे बेटी बचाओ जैसी केंद्र सरकार की जनहित की योजनाओं का ज़िक्र हो उन्हें इस निर्देश से बाहर रखा गया है.

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गौरतलब है कि आचार संहिता लागू होने के 48 घंटों के भीतर राजनीतिक पार्टियों को ये कदम उठाने के निर्देश होते हैं पर कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सरकारी होर्डिंग्स अभी भी लगे हैं. लिहाज़ा आयोग को फिर से निर्देश देने पड़े, ये निर्देश चुनाव आयोग ने सबसे पहले 2004 में जारी किये थे, तब से हर चुनाव में इन पर अमल होता है.

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