Advertisement

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सशस्त्र बलों की सुरक्षा में रहेंगी ईवीएम और वीवीपैट

आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भंडारगृहों में वीवीपैट युक्त ईवीएम की 24 घंटे पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये एफएलसी से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक हर पल सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्डिंग करते हुये निगरानी करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

फाइल फोटो (Getty Images) फाइल फोटो (Getty Images)
विवेक पाठक
  • नई दिल्ली,
  • 02 सितंबर 2018,
  • अपडेटेड 5:40 PM IST

इस साल के अंत में तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है. चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के भंडारण केंद्रों की सुरक्षा में सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है.

Advertisement

आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्चाचन अधिकारियों को जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि मशीनों के भंडारण केंद्र की सुरक्षा में कहीं भी निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड, यहां तक कि सिविल डिफेंस, गैर पुलिस सेवा के सुरक्षा कर्मियों और वॉलेंटियर आदि की तैनाती एकदम ना करने को कहा गया है.

उल्लेखनीय है कि आयोग ने चुनाव से पहले मशीनों की प्रारंभिक चरण की जांच (एफएलसी) और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों को लेकर गत वर्ष 30 अगस्त को जारी विस्तृत दिशानिर्देशों में इस स्पष्टीकरण को शामिल करते हुये गत 29 अगस्त को यह आदेश जारी किया है.

आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पिछले आदेश में मशीनों के भंडारण केन्द्र (वेयर हाउस) और स्ट्रॉंग रूम (जिस कमरे में मशीनें रखी गयी हैं) में राज्य सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की हर पल निगरानी सुनिश्चित करने की बात कही गई थी.  

Advertisement

लेकिन ताजा आदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षागार्ड अथवा सिविल डिफेंस आदि के गार्ड की तैनाती नहीं करने का स्पष्टीकरण जोड़ कर आयोग ने साफ कर दिया है कि इस काम में किसी भी परिस्थिति में सिर्फ सशस्त्र पुलिस बल के जवान ही तैनात होंगे.

उन्होंने बताया कि इससे पहले भी ईवीएम वीवीपैट की सुरक्षा में सशस्त्र पुलिस बलों को ही तैनात किया जाता रहा है. इस बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिये ताजा निर्देश में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है. हालांकि इस आदेश में आयोग ने यह छूट जरूर दी है कि नियमित पुलिस बल के जवानों की तैनाती नहीं हो सकने जैसी अपवाद की स्थिति में होमगार्ड के जवानों का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement