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मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सीसी थंपी की ED रिमांड 3 दिन और बढ़ाई

सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमें थंपी से पूछताछ के लिए और रिमांड चाहिए, जितनी पूछताछ करनी थी 3 दिन की रिमांड में नहीं हो पाई. हमें कुछ और गवाहों और लेन-देन की जांच करनी है.

रॉबर्ट वाड्रा (फोटो-IANS) रॉबर्ट वाड्रा (फोटो-IANS)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 21 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 7:52 PM IST

  • मंगलवार को ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया
  • थंपी के वकील बोले- रिमांड पर भेजना उचित नहीं

रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाने वाले सीसी थंपी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने  3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को  फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने थंपी की 3 दिन की ED कस्टडी और बढ़ा दी है .थंपी को कोर्ट ने पहले भी तीन दिन की रिमांड पर भेजा था. अब ED थंपी को 24 जनवरी को दोपहर 2 बजे पेश करेगी.

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ED की दलील- पूछताछ के लिए और रिमांड चाहिए

सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमें थंपी से पूछताछ के लिए और रिमांड चाहिए, जितनी पूछताछ करनी थी 3 दिन की रिमांड में नहीं हो पाई. हमें कुछ और गवाहों और लेन-देन की जांच करनी है. थंपी ठीक से जवाब नहीं दे रहे, हमें और रिमांड चाहिए. वहीं, थंपी के वकील ने कहा कि वो दिन में दो-दो बार एजेंसी के बुलाने पर पेश हुए. जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. लिहाजा हम रिमांड का विरोध करते हैं.

थंपी के वकील बोले- जांच में पूरा सहयोग करते रहे

थंपी  के वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपियों को अग्रिम जमानत मिली हुई है. उन आरोपियों ने जमानत मिलने के बाद एजेंसी से सहयोग किया, थंपी तो पहले से ही सहयोग कर रहे थे, इसलिए इनको रिमांड पर नहीं भेजना चाहिए. फिलहाल दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने थंपी को तीन दिन की रिमांड बढ़ा दी है.

जांच पर उठाया सवाल?

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थंपी के वकील ने कहा कि 80 घंटों की पूछताछ और 16 बार बुलाने के बाद भी अगर जांच एजेंसी को कस्टडी आगे बढ़ाने के लिए बोलना पड़ रहा है तो फिर यह साफ करने के लिए काफी है कि जांच कैसे की जा रही है. उन्होंने कहा कि हर बार कस्टडी बढ़ाने के लिए एजेंसी का एक ही तर्क होता है कि जांच में आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है.

6 महीनों से एक ही बात को दोहरा रही ED

सीसी थंपी के वकील राजू रामाचंद्रन ने ED की रिमांड की मांग का विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ 3 दिन की रिमांड ही नहीं बल्कि पिछले 6 महीनों से एक ही बात को दोहराया जा रहा है. जांच में सहयोग न करने की बात कहकर आगे बढ़ाते जा रहे हैं. ED ने 30 हजार पन्नें सीज किए थे. उन्होंने थंपी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है. थंपी के देश छोड़कर भागने का भी कोई रिस्क नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि थंपी को ED की कस्टडी में भेजने की जरूरत नहीं है.

किस मामले में चल रही है जांच ?

गौरतलब है कि दुबई स्थित एनआरआई थंपी स्काईलाइट इंवेस्टमेंट्स, FZE, दुबई का कंट्रोलर होने के साथ हॉलीडे ग्रुप का मालिक है. ED के मुताबिक, 2019 में संजय भंडारी की कंपनी सैनटेक FZE ने प्राइवेट होल्डिंग वोर्टेक्स से 19 लाख पाउंड स्टर्लिंग में ‘12 ब्रायनस्टोन स्क्वॉयर’ संपत्ति खरीदी थी. जैसे ही संपत्ति बिकी वोर्टेक्स के सारे शेयर स्काईलाइट इंवेस्टमेंट, दुबई ने खरीद लिए. थंपी की गुरुग्राम जमीन घोटाले में भी जांच की जा रही है. इसी मामले में ED पहले भी पूछताछ कर चुकी है.

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