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टेरर फंडिंग केस: इंजीनियर राशिद को 14 अगस्त तक NIA की हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था. वहीं अब राशिद को 14 अगस्त तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है.

इंजीनियर राशिद को 14 अगस्त तक एनआईए की हिरासत (फाइल फोटो) इंजीनियर राशिद को 14 अगस्त तक एनआईए की हिरासत (फाइल फोटो)
मुनीष पांडे
  • नई दिल्ली,
  • 10 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 11:35 PM IST

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था. वहीं अब राशिद को 14 अगस्त तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है.

टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में राशिद की गिरफ्तारी हुई है. इससे पहले एनआईए ने इंजीनियर राशिद से टेरर फंडिंग से जुड़े केस में पूछताछ की थी. इंजीनियर राशिद से दिल्ली में यह पूछताछ की गई थी. इंजीनियर राशिद इसके पहले भी एनआईए के निशाने पर आ चुके हैं. सितंबर 2017 में जांच एजेंसी ने उन्हें पहली बार पूछताछ के लिए समन भेजा था. उस वक्त राशिद ने एनआईए की इस कार्रवाई और जांच को 'राजनीति से प्रेरित' बताया था.

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साल 2017 में राशिद को एनआईए ने टेरर फंडिंग के एक केस में पूछताछ के लिए समन भेजा था. राशिद पर आरोप है कि उनका जहूर वताली नाम के एक कारोबारी से संपर्क है. एनआईए टेरर फंडिंग मामले में वताली को गिरफ्तार कर चुकी है.

आरोपों के मुताबिक जहूर वताली का संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके आका हाफिज सईद से है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एनआईए दोनों एजेंसियां वताली से जुड़े आरोपों की जांच कर रही हैं. वहीं ईडी ने वताली की 1.73 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की. यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई.

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