Advertisement

गृह मंत्रालय ने नगालैंड को 6 महीने के लिए घोषित किया 'अशांत', लागू रहेगा AFSPA

आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) नगालैंड में कई दशकों से लागू है. 1958 में भारतीय संसद ने 'अफस्पा' यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया था. इसे अशांति वाले इलाकों में लागू किया जाता है. अफस्‍पा एक्ट के तहत सैन्‍य बल किसी भी संदिग्‍ध को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, किसी भी घर या वाहन की तलाशी ले सकता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- इंडिया टुडे आर्काइव) प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- इंडिया टुडे आर्काइव)
जितेंद्र बहादुर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 01 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 11:17 PM IST

गृह मंत्रालय ने पूरे नगालैंड राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है. आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ( AFSPA) की धारा 3 के तहत गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है. गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 30 जून 2019 से अफस्पा की अ​वधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है.

Advertisement

आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नगालैंड में कई दशकों से लागू है. 1958 में भारतीय संसद ने 'अफस्पा' यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया था. इसे अशांति वाले इलाकों में लागू किया जाता है. अफस्‍पा एक्ट के तहत सैन्‍य बल किसी भी संदिग्‍ध को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, किसी भी घर या वाहन की तलाशी ले सकता है.

इस कानून को खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बनाया गया था. नगालैंड में लगातार अफ्सपा लागू रखने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि लूट और अपराधों की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

गृह मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार का विचार है कि वो क्षेत्र जिसमें पूरा नगालैंड आता है, वह ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि अफस्‍पा का इस्तेमाल जरूरी है. गृह मंत्रालय की ओर से  जारी अधिसूचना में कहा गया कि यह 30 जून, 2019 से 6 महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' होगा.

Advertisement

For latest update on mobile SMS to 52424 for Airtel, Vodafone and idea users. Premium charges apply!!

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement