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AJL भूमि आवंटन मामले में कांग्रेस नेता हुड्डा और वोरा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है.

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 12:52 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है.

ईडी का आरोपपत्र प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत है. बता दें कि एजेएल वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा नियंत्रित है. जिसमें गांधी परिवार भी शामिल है. यह समूह नेशनल हेराल्ड अखबार चलाता है.

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ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पंचकूला के सेक्टर-6 में प्लॉट नंबर सी-17 की खरीद, कब्जे से जुड़ी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने के कारण आरोपियों के नाम आरोपपत्र में हैं.

अधिकारी ने कहा कि पीएमएलए के तहत जांच में पता चला कि प्लॉट को एजेएल को साल 1982 में आवंटित किया गया. लेकिन इसे एस्टेट अधिकारी एचयूडीए ने 30 अक्टूबर 1992 को वापस ले लिया, क्योंकि एजेएल ने आवंटनपत्र की शर्तों का पालन नहीं किया.

अधिकारी ने कहा कि 1996 में पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद पुनर्ग्रहण आदेश दिया गया. उन्होंने कहा, 'हुड्डा ने अपने आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया और बेइमानी से उक्त प्लॉट को दोबारा आवंटन की आड़ में नए सिरे से एजेएल को आवंटित किया. इसे मूल दर पर दिया गया और जरूरी शर्तों या एचयूडीए (हुडा) की नीति का उल्लंघन किया गया. यह आदेश 28 अगस्त 2005 को दिया गया.'

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