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आय से अधिक संपत्ति मामला: पत्नी के साथ कोर्ट में पेश हुए हिमाचल के CM, दी जमानत की अर्जी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोमवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पश हुए. वीरभद्र पर आय से अधिक संपत्ति का केस है. उनके साथ पत्नी प्रतिभा सिंह भी कोर्ट के सामने पेश हुईं.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 22 मई 2017,
  • अपडेटेड 12:33 PM IST

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोमवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पश हुए. वीरभद्र पर आय से अधिक संपत्ति का केस है. उनके साथ पत्नी प्रतिभा सिंह भी कोर्ट के सामने पेश हुईं.

जमानत की अर्जी
वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की. कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सीबीआई को नोटिस दिया. सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 29 मई तय की. बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वीरभद्र और उनकी पत्नी को समन किया था.

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चार्जशीट में क्या था?
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में जमा की थी. चार्जशीट में वीरभद्र सिंह के अलावा उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और सात अन्य लोगों के नाम थे. चार्जशीट के मुताबिक वीरभद्र की संपत्ति उनकी आय से 192 प्रतिशत यानी 10.30 करोड़ ज्यादा होने का दावा किया गया.

वीरभद्र और उनकी पत्ती के अलावा आनंद चौहान , चुन्नी लाल चौहान, लवण रोच, प्रेम राज, जोगेंद्र सिंह ढालता, बी चंद्रेसेखर, राम प्रकाश भाटिया इस केस में आरोपी हैं.

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में गिरफ्तार किए गए इकलौते शख्स एलआईसी एजेंट आंनद चौहान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. वीरभद्र सिंह के करीबी एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को पिछले साल जुलाई में ईडी ने गिरफ्तार किया था.

इस मामले में वीरभद्र सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी ये खुद तय नही कर सकता कि उसके खिलाफ केस लोकल पुलिस दर्ज करेगी या फिर सीबीआई. बता दें कि सिंह के खिलाफ सीबीआई ने सितंबर 2015 में आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया था.

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