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देश में आधे से ज्यादा लोगों ने आधार से नहीं जोड़ा पैन कार्ड

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नजदीक है लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से नहीं जोड़ा है.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
दीपू राय
  • नई दिल्ली,
  • 20 जून 2019,
  • अपडेटेड 11:15 AM IST

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नजदीक है लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से नहीं जोड़ा है. वित्तीय साल 2019 तक कुल 44.57 करोड़ पैन अलॉट किए गए हैं जिसमें से 24.90 करोड़ लोगों ने पैन को आधार के साथ जोड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न में आधार को कानूनी रूप से जरूरी और पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च तक 2019 तक की मोहलत दी थी हालांकि इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को तीसरी बार पैन-आधार लिंक करने में मोहलत दी है लेकिन टैक्स रिटर्न में आधार नंबर को लेकर कोई मोहलत नहीं है.

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इस बार टैक्स रिटर्न भरते समय आधार का जिक्र करना होगा

इनकम टैक्स ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि “पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर तीस सितंबर कर दी गई है” लेकिन विभाग ने यह भी कहा कि पहली अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को आधार नंबर बताना जरूरी होगा”. इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा पैन कार्ड के आवेदन से लेकर मोबाइल कनेक्शन जैसी सेवाओं और लेन-देन में 12 अंकों वाले आधार को जरूरी कर दिया गया है. आधार को पैन से जोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह डुप्लीकेट पैन और फ्रॉड को रोकना है.

इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि अगर तय समय तक लोगों अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो उनका पैन निरस्त किया जा सकता है. आधार और पैन को लेकर इनकम टैक्स की गंभीरता को सेक्शन 139 ए (2) से समझा जा सकता है. इनकम टैक्स के एक बड़े अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि टैक्स पेयर्स को इस धारा को गंभीरता से लेना चाहिए, “इस कानून के मुताबिक ऐसा हर व्यक्ति जो पहली जुलाई 2017 तक पैन धारक है उसे आधार हासिल करने का अधिकार है. ऐसे लोग टैक्स अधिकारियों को अपने आधार नंबर की सूचना जरूर दें”.

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दो बार बढ़ाई जा चुकी पैन के साथ आधार को जोड़ने की तारीख

पैन के साथ आधार को जोड़ने की तारीख को दो बार पहले भी बढ़ाया जा चुका है. पहली बार ये तारीख 30 जून 2018 थी जबकि दूसरी बार पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 रखी गई. अब इस तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. पैन और आधार के अलावा इनकम टैक्स का पैन से जुड़ा आंकड़ा यह भी बताता है कि पैन रखने वाली महिलाएं पुरुषों के मुकाबले आधी हैं.

देश में कुल 43.52 करोड़ व्यक्तिगत पैन होल्डर्स हैं जिसमें से 63 फीसदी पैन पुरुषों के पास और 37 फीसदी महिलाओं के पास है. महिलाओं और पुरुषों के बीच पैन को लेकर सबसे बड़ा अंतर 20-30 साल की उम्र वालों में है. इस एज ग्रुप में 17 फीसदी पुरुषों के मुकाबले महज 9.32 फीसदी महिलाए पैन होल्डर्स हैं.

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