
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को INX मीडिया मामले में सुनवाई हुई. बीते दिनों केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का भी नाम था. अदालत में सीबीआई ने बताया कि इस मामले में 14 आरोपी हैं, जिनमें 3 लोग, 4 कंपनी और 7 सरकारी अफसर शामिल हैं. CBI की विशेष अदालत दोपहर दो बजे के बाद चार्जशीट के संज्ञान पर अपना फैसला देगी. CBI ने सीलबंद लिफाफे में कागज अदालत में दिए हैं.
सीबीआई की ओर से बताया गया कि अभी इस मामले में दो लोग बेल पर हैं, पीटर मुखर्जी और कार्ति चिदंबरम, वहीं सीए भास्कररमन अग्रिम ज़मानत पर हैं. स्पेशल कोर्ट ने इस दौरान सीबीआई से पूछा कि इस चार्जशीट में सेक्शन 420, 471 कैसे लगी? किसके साथ चीटिंग हुई है?
CBI ने बताया है कि इस पूरे मामले में FEMA का उल्लंघन किया गया. इसपर जज ने पूछा कि क्या इसमें कोई एक्शन लिया गया? CBI की ओर से जानकारी दी गई है कि FIPB की ओर से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही RBI को कोई शिकायत भेजी गई. CBI ने कहा है कि चार्जशीट दाखिल होने तक कोई एक्शन नहीं हुआ है.
जज ने सीबीआई से पूछा कि क्या कुछ नोटिंग चेंज हुई? सीबीआई ने कहा कि कुछ नहीं. आगे जज ने पूछा कि ऐसे में किस तरह सेक्शन 468 लगाया गया.
चार्जशीट में किस-किसका नाम?
गौरतलब है कि इससे पहले जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, तब सीबीआई ने किसी को ज़मानत ना देने की अपील की थी. सीबीआई की चार्जशीट में पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, भास्कर, पी चिदंबरम, सिंधुश्री खुल्लर, अनूप पुजारी, प्रबोध सक्सेना, आर प्रसाद, आईएनएक्स मीडिया, एएससीएल और शतरंज प्रबंधन का नाम है. चार्जशीट में वित्त मंत्रालय के चार पूर्व अफसरों का भी नाम है.
वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी देने में कथित अनियमितता में संलिप्तता को लेकर चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं.