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जांच में सहयोग नहीं कर रहे चिदंबरम, SC में जमानत का ऐसे विरोध करेंगी CBI-ED

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की टीम ने उनके घर पर डेरा डाला हुआ है. इस बीच चिदंबरम के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. चिदंबरम की याचिका का सीबीआई और ईडी विरोध करेंगे.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (फाइल फोटो) पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 21 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 9:35 AM IST

  • पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार
  • INX मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लगा है झटका
  • सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका का विरोध करेगी CBI-ED

INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम पर शिकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. लेकिन सीबीआई और ईडी हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने पर अड़े हुए हैं. हालांकि, अभी तक चिदंबरम की तलाश जारी है. आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई पी. चिदंबरम को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करेंगे.

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अब अदालत में किस तरह ये एजेंसियां चिदंबरम की याचिका का विरोध कर सकती हैं, उनके पीछे इस तरह के तर्क हो सकते हैं. सूत्रों की मानें तो सीबीआई और ईडी अदालत को बताएंगे कि पी. चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

सीबीआई अदालत को ये भी बताएगी कि उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए. इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया में पी. चिदंबरम के खिलाफ मामला बनता है, ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

हालांकि, ये भी साफ है कि पी. चिदंबरम खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे बल्कि उनके वकील दलील रखेंगे.

मंगलवार को चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा तो सीबीआई और ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार थीं. लेकिन चिदंबरम नहीं मिले और उन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया. उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई तो अदालत ने कहा कि वह बुधवार को ही मामला सुनेंगे.

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देर शाम को सीबीआई और ईडी की टीम चिदंबरम के घर पहुंचे लेकिन वह नहीं मिले और उनकी गिरफ्तारी टलती चली गई. बुधवार सुबह भी सीबीआई की टीम पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर पहुंची है हालांकि चिदंबरम अब भी घर पर नहीं मिले हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था, लेकिन उन्होंने तीन दिन का समय मांगा था.

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