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जम्मू-कश्मीर पर EC की बैठक खत्म, केंद्र से हरी झंडी के बाद शुरू होगा परिसीमन

मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस मामले की पहली बैठक बुलाई. आयोग ने राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से नए परिसीमन की जानकारी मांगी है. आयोग अब गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगा.

कश्मीर के मसले पर चुनाव आयोग ने की बड़ी बैठक कश्मीर के मसले पर चुनाव आयोग ने की बड़ी बैठक
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 2:32 PM IST

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 कमजोर किए जाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राज्य में अलग तरीके से परिसीमन होना है. मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस मामले पर पहली बैठक बुलाई. आयोग ने राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से नए परिसीमन की जानकारी मांगी है. आयोग अब गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगा.

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इसके लिए आयोग केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर परिसीमन आयोग का गठन करेगा. इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों, स्थानीय लोगों से विचार के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो बाद में सरकार को सौंपी जाएगी.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ-साथ विधानसभा भी बनेगा. चुनाव आयोग ने इस बैठक में शुरुआती चर्चा की. चुनाव आयोग की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, दोनों चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, साथ ही लद्दाख को अलग किया गया है. जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ-साथ एक विधानसभा भी होगा, यानी यहां राज्य सरकार होगी, मंत्रिमंडल होगा. वहीं लद्दाख सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा. साथ ही यहां पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होगा.

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अगर अभी की बात करें तो जम्मू-कश्मीर में कुल 111 विधानसभा हैं. जिनमें से 87 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हैं. बाकी 24 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की हैं. अब जो नया परिसीमन होगा, उसमें लद्दाख के खाते की 4 सीटें हट जाएंगी क्योंकि वहां पर विधानसभा नहीं रहेगा.

जम्मू में अभी 37 और कश्मीर में 46 विधानसभा सीटें हैं. परिसीमन का हिसाब देखें तो यहां सात सीटों का इजाफा हो सकता है, हालांकि इसकी तस्वीर चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही साफ होगी.

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं और राष्ट्रपति का शासन लागू है. शुरुआती 6 महीने वहां पर राज्यपाल का शासन लागू किया गया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया गया. अब जब भी विधानसभा का परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव की ओर कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं.

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