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जिया खान सुसाइड: सूरज पंचोली के खिलाफ हत्या, रेप का केस दर्ज करने की मांग

मामले में जुहू पुलिस स्टेशन और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सूरज पंचोली को आईपीसी की धारा 306 के तहत सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने आरोपी बताया है.

सूरज पंचोली सूरज पंचोली
स्‍वपनल सोनल
  • मुंबई,
  • 06 मई 2016,
  • अपडेटेड 9:34 AM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान के खुदकुशी मामले में उनके बॉयफ्रेंड और एक्टर सूरज पंचोली के खि‍लाफ हत्या, रेप और महिला की अनुमति के बिना गर्भपात कराने का मामला दर्ज करने की मांग की गई है. सूरज पंचोली मामले में जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हैं.

गुरुवार को हुई मामले की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर स्टे बढ़ाने से इनकार कर दिया. इससे पहले स्पेशल जज एएस शिंदे जिया खान की मां राबिया की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने सीबीआई की जांच में असंगति की बात कही थी. मामले में जुहू पुलिस स्टेशन और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सूरज पंचोली को आईपीसी की धारा 306 के तहत सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने आरोपी बताया है.

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मां राबिया खान ने सबसे पहले देखा शव
जिया खान खुदकुशी मामले की सुनवाई कर रही विशेष महिला अदालत से लोक अभियोजक कल्पना हीरे ने कहा है कि जिया की मां रबिया का कहना है कि यह मामला धारा 302 का है. उन्होंने सबसे पहले शव को देखा था, इसलिए सूरज के ऊपर हत्या के आरोप भी लगाए जाने चाहिए. मुकदमे की सुनवाई कर रही बेंच अब आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के समय हत्या के आरोप पर फैसला करेगी.

सीबीआई जांच से असंतुष्ट है जिया की मां
दरअसल, जिया खान की मां राबिया सीबीआई की ओर से की जा रही जांच से संतुष्ट नहीं हैं. सीबीआई ने अपनी जांच में कहा था कि जिया ने आत्महत्या की थी, जबकि राबिया इसे हत्या और रेप बता रही हैं. बता दें कि जिया खान को 3 जून 2013 को अपने जुहू वाले घर की छत से लटका हुआ पाया गया. उस वक्त जिया की उम्र 25 साल थी. इस मामले में सूरज पंचोली को जिया को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि सूरज को 1 जुलाई को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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