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कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की किस्मत का फैसला आज, SC सुनाएगी फैसला

कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को फैसला सुना सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट (ANI) सुप्रीम कोर्ट (ANI)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:21 AM IST

  • 25 अक्टूबर को SC ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा
  • अयोग्य विधायकों ने की उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग

कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को फैसला सुनाएगा. 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कर्नाटक में विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली हुई 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है. अयोग्य विधायकों ने याचिका में उपचुनाव पर रोक की भी मांग की है. उन्होंने उपचुनाव तब तक स्थगित करने की मांग की, जब तक शीर्ष अदालत उनकी अयोग्यता पर फैसला नहीं सुना देता.

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सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर अपना आदेश 25 अक्टूबर को सुरक्षित कर लिया था. दूसरी ओर, कोर्ट के फैसले से पहले आज कर्नाटक में बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें सीएम येदियुरप्पा भी शामिल होंगे.

उपयुक्त फॉर्मेट में लिखें याचिका  

पिछली सुनवाई के दौरान अयोग्य ठहराए गए विधायकों के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 11 नवंबर (सोमवार) से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि उनके मुवक्किलों पर फैसला आना अभी भी बाकी है.

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन वाली सरकार के अयोग्य विधायकों को अपनी याचिका उपयुक्त फॉर्मेट में लिख कर दाखिल करने को कहा है. चुनाव आयोग ने कर्नाटक में उपचुनाव के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की है.

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बागी विधायक पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

पहले की गठबंधन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के 14 और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के 3 बागी विधायकों द्वारा जुलाई में अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों से इस्तीफा देने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं.

पार्टी व्हिप की कथित रूप से उपेक्षा करने पर पूर्व विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने 25-28 जुलाई को हालांकि 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया था, लेकिन मुस्की (रायचूर जिला) और आर.आर. नगर (बेंगलुरू दक्षिण-पश्चिम) में मई 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमे के कारण रोक लगा दी गई थी.

कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत से एक दिन पहले 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करार दे दिया था. स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों ने अपनी अयोग्यता को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और जद-एस सरकार के 15 बागी विधायक अपना इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी गठबंधन सरकार गिर गई थी.

9 को होगी मतगणना

राज्य में पांच दिसंबर को अथानी, कागवाड, गोकक, येल्लापुरा, हीरेकेरूर, रानीबेन्नूर, विजयनगर, चिकबल्लापुरा, के.आर. पुरा, यशवंतपुरा, महालक्ष्मी लेआउट, शिवाजीनगर, होसकोट, के.आर. पेटे, हुनसूर में उपचुनाव होंगे.  मतगणना 9 दिसंबर को होगी.

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राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार के अनुसार, नामांकन 11 नवंबर ( सोमवार) से 18 नवंबर तक किए जा सकेंगे और उनकी जांच 19 नवंबर तक होगी तथा 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. (इनपुट-IANS)

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