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CPM की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को नसीहत- संविधान के दायरे में करें काम

केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के मुखपत्र में पार्टी ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आलोचना की है. मुखपत्र में कहा गया है कि राज्यपाल को संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आधार पर.

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (फाइल फोटोः PTI) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (फाइल फोटोः PTI)
गोपी उन्नीथन
  • तिरुवनंतपुरम,
  • 18 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:34 PM IST

  • कहा- हर फैसले की जानकारी देने को बाध्य नहीं मुख्यमंत्री
  • सीएए पर आमने-सामने हैं राज्यपाल और राज्य सरकार

केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के मुखपत्र में पार्टी ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आलोचना की है. मुखपत्र में कहा गया है कि राज्यपाल को संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आधार पर.

सीपीएम ने अपने मुखपत्र में कहा है कि संविधान सरकार पर यह दबाव नहीं डालता है कि सरकार हर दिन की गतिविधि की जानकारी राज्यापल को दे. अनुच्छेद 167 यह बताता है कि मुख्यमंत्री कब राज्यपाल को सूचित करे. इसके अनुसार मुख्यमंत्री केवल कैबिनेट के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देने के लिए बाध्य है.

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माकपा ने अपने मुखपत्र में कहा है कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भी आर्टिकल 167 की ही चर्चा की गई है. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों में विरोधाभास को लेकर रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार के मुकदमे का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्यपाल को केंद्र की सिफारिश को रिजेक्ट कर देना चाहिए और राज्य कैबिनेट की सिफारिश के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए.

बता दें कि राज्यपाल और केरल की सरकार नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर आमने-सामने चल रहे हैं. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा था कि यह अब कानून बन चुका है. वहीं केरल की विधानसभा ने हाल ही में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है.

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