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नन रेप केस: केरल हाईकोर्ट ने बिशप मुलक्कल की जमानत याचिका खारिज की

केरल नन रेप मामले में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बड़ा झटका लगा है. केरल हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है.

आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल (File Pic) आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल (File Pic)
मोहित ग्रोवर
  • नई दिल्ली,
  • 03 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 1:41 PM IST

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को रोमन कैथोलिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्हें एक नन के साथ बार-बार बलात्कार करने और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी समाज में काफी रसूखदार है, ऐसे में वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है. न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने अभियोजन पक्ष की दलील स्वीकार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी मामले में जांच प्रगति पर है.

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अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील पर गौर किया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और मामले के सिलसिले में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्य ननों का बयान दर्ज किया जाना है.

पाला स्थित एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दिये जाने के बाद बिशप ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. वह इस समय कोट्टायम जिले के पाला उप कारा में न्यायिक हिरासत में हैं.

कोट्टायम पुलिस को जून में दिए गए अपने बयान में नन ने आरोप लगाया था कि बिशप मुलक्कल ने मई 2014 में कुरविलांगड़ के एक अतिथिगृह में उसके साथ बलात्कार किया था और बाद में कई मौकों पर उसका यौन शोषण किया.

नन ने कहा था कि उसकी शिकायतों पर चर्च अधिकारियों के कार्रवाई नहीं करने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया. हालांकि, बिशप ने अपने ऊपर लगे आरापों से इंकार किया है.

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