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मद्रास HC का आदेश: VIP, जजों के लिए टोल प्लाजा पर अलग लेन बनाएं

आदेश में एनएचएआई को सभी टोल प्लाजा के नाम सर्कुलर जारी करने को कहा गया है, जिसमें अलग लेन बनाने का जिक्र हो ताकि वीआईपी और सेवारत जज बिना किसी रोक-टोक टोल प्लाजा से निकल सकें.

राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की तस्वीर (रॉयटर्स) राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की तस्वीर (रॉयटर्स)
रविकांत सिंह
  • चेन्नई,
  • 30 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 12:50 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पूरे देश में टोल प्लाजा पर वीआईपी और सेवारत जजों के लिए अलग लेन बनाने का आदेश दिया है.   

समाचार एजेंसी पीटीआई ने मद्रास हाईकोर्ट के हवाले से कहा, 'यह दिल को काफी चोट पहुंचाने वाली बात है कि टोल प्लाजा पर अति विशिष्ट लोगों (वीआईपी) और सेवारत जजों की गाड़ियां भी रोक दी जाती हैं....यह बात भी दुखद है कि सेवारत जजों को टोल प्लाजा पर मजबूरन 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है.'

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मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस हुलुवाडी जी रमेश और एमवी मुरलीधरन की बेंच ने यह आदेश दिया. आदेश में एनएचएआई को सभी टोल प्लाजा के नाम सर्कुलर जारी करने को कहा गया है, जिसमें अलग लेन बनाने का जिक्र हो ताकि वीआईपी और सेवारत जज बिना किसी रोक-टोक टोल प्लाजा से निकल सकें.

कोर्ट ने यह भी कहा कि एनएचएआई के सर्कुलर की नाफरमानी को गंभीरता से लिया जाएगा. प्राधिकरण को चेताते हुए कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर जारी न करने की सूरत में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा.

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