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SC से मिली जमानत, बुधवार को होगी कर्नल पुरोहित की रिहाई

कर्नल पुरोहित बुधवार को जेल से बाहर आ सकते हैं. 2008 में हुए इस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे. पुरोहित को सशर्त जमानत दी गई है, वह बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे. पुरोहित नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं.

फाइल फोटो फाइल फोटो
मोहित ग्रोवर
  • नई दिल्ली,
  • 22 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 12:14 AM IST

मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रहे लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की अपील को ठुकरा दिया. हालांकि कर्नल पुरोहित की आज रिहाई नहीं हो पाई और वह बुधवार को जेल से आएंगे. कर्नल पुरोहित ने बताया कि वह कल कोर्ट की सुनवाई के लिए जाएंगे, उसके बाद पुणे जाएंगे.

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2008 में हुए इस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे. पुरोहित को सशर्त जमानत दी गई है, वह बिना कोर्ट की अनुमित के विदेश नहीं जा सकेंगे. पुरोहित नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं.

इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिक रद्द कर दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी. वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

एटीएस कर रही थी जांच

इस मामले की जांच पहले एटीएस के पास थी, जिसके बाद जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई. एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित की बेल का विरोध किया था. एनआईए का मानना है कि जो आरोप पुरोहित के खिलाफ हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं. एनआईए का मानना था कि कर्नल पुरोहित को बेल मिलने का ये सही समय नहीं है.

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साल 2008 में हुआ मालेगांव ब्लास्ट

बता दें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे. इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे. ब्लास्ट के लिए आरडीएक्‍स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था.

 

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