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अब IAS-IPS को विदेश में 7 साल की पोस्टिंग के लिए इजाजत दे सकते हैं मंत्री

आईएएस और आईपीएस अधिकारी अब संबंधित मंत्रियों से अनुमति लेकर लगातार सात वर्ष तक विदेशी नियुक्ति पर रह सकते हैं जबकि अभी पांच साल तक ऐसा करने का नियम है.

रोहित गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 28 जून 2016,
  • अपडेटेड 11:23 PM IST

आईएएस और आईपीएस अधिकारी अब संबंधित मंत्रियों से अनुमति लेकर लगातार सात वर्ष तक विदेशी नियुक्ति पर रह सकते हैं जबकि अभी पांच साल तक ऐसा करने का नियम है.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नियमों में छूट देते हुए किसी मंत्रालय को किसी अधिकारी के विदेश के कार्यकाल को सात वर्ष तक करने की अनुमति प्रदान की है, बशर्ते भर्ती नियमों में इसके अनुरूप संशोधन किया जाए. अधिकारियों ने कहा कि यह पहल तब की गई है, जब विभिन्न मंत्रालयों ने अनिवार्यता का हवाला देते हुए पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवध‍ि की शर्त में छूट प्रदान करने का आग्रह किया.

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नए नियमों के अनुसार, अब यह फैसला किया गया है कि अथॉरिटी की मंजूरी के साथ डेपुटेशन की अवधि को लोकहित में जरूरी होने पर बढ़ा कर सात वर्ष तक कर सकते हैं.’

नए नियम सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज के अध‍िकारियों पर लागू होंगे, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) , भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (आईएफओएस) शामिल हैं.

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