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जाधव को बचाने की दिशा में 'पहला अहम कदम' है, आईसीजे का फैसला:विदेश मंत्रालय

भारत के अनुरोध पर आईसीजे द्वारा मामले में दी गई अस्थायी राहत जाधव को न्याय दिलाने की दिशा में पहला अहम कदम है.

 विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले
केशवानंद धर दुबे/BHASHA/IANS
  • नई दिल्ली,
  • 19 मई 2017,
  • अपडेटेड 11:24 AM IST

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में आया अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला जाधव को न्याय दिलाने की दिशा में 'पहला अहम कदम' है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक जाधव सुरक्षित हैं.

आईसीजे का फैसला आने के कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा, भारत के अनुरोध पर आईसीजे द्वारा मामले में दी गई अस्थायी राहत जाधव को न्याय दिलाने की दिशा में पहला अहम कदम है. उन्होंने आईसीजे के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह 'काफी राहत की बात' है.

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उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इस फैसले से जाधव के अधिकारों के जबरदस्त उल्लंघन से राहत मिलेगी. इसके अलावा यह पाकिस्तान द्वारा इस मामले में अंतर्राष्ट्रीयसंधियों के उल्लंघन को भी रोकेगा. उन्होंने कहा, यह दुनिया की शीर्ष अदालत द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है. पूरी तरह स्पष्ट है. फैसले में साफ-साफ कहा गया है कि जब तक मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, जाधव सुरक्षित हैं. बागले से जब पूछा गया कि क्या वह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस फैसले का पालन करेगा, तो उन्होंने कहा कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनन बाध्यकारी है.

बागले ने कहा, उम्मीद है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने सुना होगा कि आईसीजे ने फैसले में क्या कहा. उन्होंने (आईसीजे) साफ-साफ कहा है कि यह फैसला कानूनन अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए बाध्यकारी है. जाधव के लिए राजनयिक संपर्क की दोबारा मांग किए जाने संबंधी सवाल के जवाब में बागले ने कहा, हमने 16 बार जाधव से राजनयिक संपर्क की मांग की, वे कभी भी हमें इसकी इजाजत दे सकते थे. मामले पर अंतिम फैसले के संबंध में हालांकि बागले ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

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