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वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा- नकदी जमा को सही तरीके से दिखाएं

वित्‍त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और भारतीय बैंकर एसोसिएशन को कहा है कि वे इसे 100 फीसदी सुनिश्चित करें कि नई करेंसी की जमाएं ग्राहकों के प्रतिपन्‍नों (काउंटफ्वॉयल) में समुचित तरीके से प्रदर्शित हो.

वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्री अरुण जेटली
अशोक सिंघल
  • नई दिल्ली,
  • 11 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 8:36 PM IST

वित्‍त मंत्रालय ने पीएसबी के सभी एमडी और सीईओ/सीएमडी, आईबीए के अध्‍यक्ष को एक लेटर के माध्‍यम से निर्देश दिया कि देश की सभी बैंक शाखाओं को पुराने और नए करेंसी नोटों में नकदी जमा को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए सावधान कर दिया जाए और साथ ही ग्राहकों को इसके बारे में सूचित किया जाए. इस बारे में क्‍या कार्रवाई की गई, उसकी रिपोर्ट 16 दिसंबर तक दी जाए.

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वित्‍त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और भारतीय बैंकर एसोसिएशन को कहा है कि वे इसे 100 फीसदी सुनिश्चित करें कि नई करेंसी की जमाएं ग्राहकों के प्रतिपन्‍नों (काउंटफ्वॉयल) में समुचित तरीके से प्रदर्शित हो. पत्र में कहा है कि एसबीएन एवं नॉन-एसबीएन, जैसा भी मामला हो, से संबंधित रिकॉर्डों का बैंक रिकॉर्ड में एवं ग्राहकों के रिकॉर्ड दोनों में ही, रखरखाव अनिवार्य है. हालांकि ज्यादातर बैंक ग्राहकों को सही जानकारी उपलब्‍ध करा रहे हैं, फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा बिना किसी विफलता के शत प्रतिशत मामलों में हो, देश की सभी बैंक शाखाओं को सावधान कर दिया जाए कि वे पुराने एवं नए करेंसी नोटों में नकदी जमा को सही तरीके से प्रदर्शित करें और ग्राहकों को इसके बारे में सूचित करें.

मंत्रालय ने नोटबंदी के बाद, विशेष रूप से, जब पुरानी करेंसी स्‍वीकार की जा रही थी और 24 नवंबर, तक जब एक निर्दिष्‍ट सीमा तक पुरानी करेंसी के नोट बदलने की अनुमति दी गई थी, बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की.

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