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सरकार का आदेश, 5 हजार से ज्यादा की पेमेंट कैश नहीं करेंगे मंत्रालय

केंद्र सरकार कैशलेस ट्रांजेक्‍शन को बढ़ावा देने के लिए जोर-शोर से जुटी है. केंद्र सरकार ने अपने तमाम मंत्रालयों और दफ्तरों को ई-पेंमेट अपनाने का आदेश दिया है.

अरुण जेटली अरुण जेटली
अमित कुमार दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 05 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 5:10 PM IST

केंद्र सरकार कैशलेस ट्रांजेक्‍शन को बढ़ावा देने के लिए जोर-शोर से जुटी है. केंद्र सरकार ने अपने तमाम मंत्रालयों और दफ्तरों को ई-पेंमेट अपनाने का आदेश दिया है.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 5000 से ज्यादा लेन-देन में ई-पेमेंट को अपनाया जाए. मंत्रालय ने इस आदेश को सभी मंत्रालयों और उससे जुड़े कार्यालयों को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है.

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वित्त मंत्रालय का कहना है कि किसी भी मंत्रालय में पांच हजार से ज्‍यादा खर्च होने पर उसका पेमेंट डिजिटल ट्रांजेक्‍शन से होगा कैश में नहीं. वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इस बाबत आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालय और सरकार के विभाग तत्‍काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदारों, सप्‍लायर्स और अन्‍य लोगों को 5 हजार से ज्‍यादा पेमेंट देने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन का उपयोग करें.

दरअसल सिर्फ 2 फीसदी ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन वाले देश को कैशलेस सोसाइटी बनाना आसान नहीं है, इसलिए सरकार ने अधिकारियों को इसके लिए प्रोत्‍साहित करने का मन बनाया है, देश भर में फैले आईएएस अफसरों से कहा गया है कि वह अपने-अपने इलाके में लोगों को ई-पेमेंट के बारे में जागरूक करें.

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