
घरेलू नौकरों के यौन उत्पीडन मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर छह हफ्ते की रोग लगा दी है. मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु हाईकोर्ट को भी निर्देश दिया है कि वो निष्कासित अन्नादारमुक सांसद पुष्पा की अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द फैसला ले. बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट याचिका पर सर्वोच्च अदालत के फैसले से प्रभावित हुए बिना ही फैसला ले. तमिलनाडु हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में पुष्पा ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई है.
'शशिकला कहीं भागी नहीं जा रही हैं'
मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर ने मामले की सुनवाई के दौरान टिपण्णी करते हुए कहा, 'तमिलनाडु सरकार गिरफ्तारी को लेकर इतनी उतावली क्यों है? शशिकला एक सांसद हैं, कहीं भागी नहीं जा रही हैं.' पुष्पा की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब सांसद ने इस्तीफा देने से इनकार किया तो जयललिता ने उन्हें थप्पड़ मारा और इसी के बाद से उन पर झूठे मुक़दमे भी लगाए जा रहे हैं. गौरतलब है की पुष्पा और उनके परिवार के दुसरे सदस्यों पर उनकी दो घरेलू नौकरानियों ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है. लेकिन पुलिस ने एफआईआर हाल ही में दर्ज की. सुप्रीम कोर्ट ने पुष्पा के परिवार वालों को भी राहत दी है जो इस मामले में आरोपी हैं.