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अबकी बार, बिना पटाखे वाली दिवाली! NGT की सख्ती के बाद मुंबई में भी नए नियम

दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, अब महाराष्ट्र और हरियाणा तक इसका असर दिख रहा है. मुंबई में बीएमसी ने 14 नवंबर के लिए कुछ छूट दी है.

दिवाली से पहले लिया गया एक्शन (फाइल फोटो) दिवाली से पहले लिया गया एक्शन (फाइल फोटो)
मुस्तफा शेख
  • मुंबई,
  • 09 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 4:19 PM IST
  • दिवाली से पहले BMC का आदेश
  • शहर में पटाखे जलाने पर रोक
  • सिर्फ 14 नवंबर को दो घंटे के लिए छूट

दिवाली के त्योहार से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में पटाखों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, अब महाराष्ट्र और हरियाणा तक इसका असर दिख रहा है. 

मुंबई में बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है. हालांकि, सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे का उपयोग करने की छूट दी गई है. 

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BMC की ओर से अपील की गई है कि इस दिवाली सभी बिना पटाखों का त्योहार मनाएं, ताकि मुंबई को प्रदूषण और कोरोना वायरस की वेव से बचाया जा सके. साथ ही कहा गया है कि बाहर निकलते वक्त मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ एकत्रित ना होने दें. अगर सोसाइटी में भी बाहर निकल रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें.

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गौरतलब है कि इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लोगों से अपील की थी कि दिवाली ध्यान से मनाएं. क्योंकि राज्य में फिर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है.

Use of firecrackers allowed only between 8 pm till 10 pm on Diwali and Gurupurab, and 11.55 pm till 1230 am on Christmas and New Year's eve: Haryana Government pic.twitter.com/nunxZRmdIB

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— ANI (@ANI) November 9, 2020


हरियाणा सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है, हालांकि दो घंटे की छूट दी गई है. हरियाणा में दिवाली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा जला सकेंगे. इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की रात को 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे का उपयोग कर पाएंगे. 

गौरतलब है कि दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ते प्रदूषण के हालात को देखते हुए NGT ने आदेश जारी किया है. एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को जलाने पर बैन होगा.

 

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