Advertisement

वेदांता ग्रुप के स्टरलाइट कॉपर को लेकर NGT ने तमिलनाडु सरकार को भेजा नोटिस

कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के फैसले पर तो कंपनी को कोई स्टे नहीं देंगे लेकिन वेदांता ग्रुप को सुनवाई का पूरा मौका कोर्ट देने को तैयार है. कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
पूनम शर्मा/सना जैदी
  • नई दिल्ली,
  • 06 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 3:18 AM IST

कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी करके 10 दिनों में जवाब मांगा है. हालांकि तमिलनाडु सरकार के स्टरलाइट कॉपर को बंद करने के फैसले पर कोर्ट ने वेदांता ग्रुप को कोई स्टे नहीं दिया है.

बता दें कि वेदांता ग्रुप की तरफ से तकरीबन आधा दर्जन अपील तमिलनाडु सरकार के फैसले को लेकर एनजीटी में लगाई गई हैं. हालांकि सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने एनजीटी में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वेदांता ग्रुप की अपील में ना तो कोई दम है और ना ही अपील को सुना जाना चाहिए. वेदांता ग्रुप ने सुनवाई के दौरान एनजीटी से कहा कि तमिलनाडु सरकार ने बिना उनका पक्ष सुने स्टरलाइट कॉपर को एकदम बंद कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के फैसले पर तो कंपनी को कोई स्टे नहीं देंगे लेकिन वेदांता ग्रुप को सुनवाई का पूरा मौका कोर्ट देने को तैयार है. कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी.

Advertisement

गौरतलब है कि इस यूनिट के खिलाफ महीनों चले प्रदर्शन में एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं. दरअसल, कॉपर फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण के कारण यहां का ग्राउंड वॉटर भी प्रदूषित हो रहा था. साथ ही यहां पीने के पानी की समस्या भी बढ़ चुकी थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं और संकट खड़ा हो गया है.

वहीं तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि मार्च 2013 में गैस लीक का मामला सामने आने के बाद उस वक़्त मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था लेकिन कंपनी एनजीटी के पास चली गई. वहां से सरकार का आदेश निरस्त हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और वहां याचिका अभी भी विचाराधीन है. स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने भी कंपनी की एक अपील को खारिज करके प्लांट को ही बंद कर दिया है, जिसके खिलाफ कंपनी ने एनजीटी में गुहार लगाई है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement