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अगस्ता घोटाले में सोनिया, मनमोहन पर FIR की जरूरत नहीं: SC

कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा की जांच चल रही है और इस साल के अंत तक इस मामले में चार्जशीट दायर हो जाएगी, इसलिए कोर्ट को इस मामले में ऐसे निर्देश की जरूरत नहीं.

मनमोहन सिंह-सोनिया गांधी मनमोहन सिंह-सोनिया गांधी
प्रियंका झा/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 15 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 2:05 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि मामले में कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है. याचिका वकील एम एल शर्मा की थी.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर और एसआईटी  की मांग की थी.

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कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा की जांच चल रही है और इस साल के अंत तक इस मामले में चार्जशीट दायर हो जाएगी, इसलिए कोर्ट को इस मामले में ऐसे निर्देश की जरूरत नहीं.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा की अगर उन्हें लगता है की जांच नहीं हो रही और कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो वो वापसअदालत आ सकते हैं.

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