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गोवा: बीच पर शराब पीना पड़ेगा महंगा, जुर्माना लगेगा, हो सकती है जेल

र्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बताया कि विधानसभा सत्र में टूरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एंड मेंटनेंस एक्ट-2001 के संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसे तहत यदि कोई व्यक्ति बीच पर शराब पीते, खाना बनाते या फिर कूड़ा फेंकते पकड़ा जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा. नियम तोड़ने वालों को जुर्माना और तीन महीने की जेल की सजा भी हो सकती है.

प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.
आदित्य बिड़वई
  • पणजी ,
  • 25 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 11:23 AM IST

गोवा में अब यदि कोई खुले में शराब पीते पकड़ा गया तो उस पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह नियम जल्द ही गोवा सरकार लाने वाली है. इसके लिए सरकार गोवा टूरिस्ट प्लेसेस (प्रोटेक्शन एंड मेंटनेंस एक्ट) 2001 में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाने वाली है. जल्द ही इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा.

इस बारे में गोवा के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बताया कि विधानसभा सत्र में टूरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एंड मेंटनेंस एक्ट-2001 के संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसे तहत यदि कोई व्यक्ति बीच पर शराब पीते, खाना बनाते या फिर कूड़ा फेंकते पकड़ा जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा. नियम तोड़ने वालों को जुर्माना और तीन महीने की जेल की सजा भी हो सकती है.

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इस नियम के पीछे गोवा सरकार का तर्क यह है कि अधिकतर टूरिस्ट बीच पर शराब लेकर आते हैं और खाली बोतलें छोड़ देते हैं. यह बोतलें बीच पर गंदगी तो करती ही है साथ ही नंगे पैर घूमने वाले लोग इससे घायल हो जाते हैं. पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने आगे बताया कि कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें लोग बीच पर शराब पीकर समंदर में जाते हैं और यहां डूबने से उनकी मौत हो जाती है.

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कैसे सरकार बनाएगी साफ़-सुथरे बीच...

पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बताया कि सरकार साफ-सुथरे और खूबसूरत बीच बनाना चाहती है. इसके लिए वो कानून को सख्त कर रही है, लेकिन इसे लागू करने के लिए स्थानीय लोग मददगार साबित होंगे. क्योंकि बीच के आसपास झोपड़ियों से लोग शराब खरीदते हैं. ऐसे में यदि वो टूरिस्ट को जागरूक करेंगे तो टूरिस्ट बीच पर गंदगी नहीं फैलाएंगे.

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