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NRC का अंतिम ड्राफ्ट अभी नहीं, 2 जुलाई को SC में होगी सुनवाई

असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) का अंतिम ड्राफ्ट पूर्व निर्धारित तिथि (30 जून) को जारी नहीं किया जाएगा. यह जानकारी राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने दी है. उन्‍होंने कहा कि बराक घाटी में भारी बारिश के कारण यह फैसला लिया गया है.

प्रतीक हजेला (फाइल फोटो) प्रतीक हजेला (फाइल फोटो)
दीपक कुमार
  • नई दिल्‍ली,
  • 29 जून 2018,
  • अपडेटेड 10:33 AM IST

असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) का अंतिम ड्राफ्ट पूर्व निर्धारित तिथि (30 जून) को जारी नहीं किया जाएगा. यह जानकारी राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने दी है. उन्‍होंने कहा कि बराक घाटी में भारी बारिश के कारण यह फैसला लिया गया है.

हजेला ने बताया कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए और वक्त मंगा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तारीख तय की है. कोर्ट की निगरानी में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है.  

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उन्होंने कहा, कछार , करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण अभी ड्राफ्ट प्रकाशित करना संभव नहीं है.  इस बीच, प्रकाशन से पहले राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से सुरक्षा बल मांगें हैं.

वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम शामिल

वहीं, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सभी ‘ असली भरतीयों’ के नाम राज्य के नागरिक रजिस्टर सूची में शामिल किए जाएंगे. उन्होंने कहा , ‘अंतिम ड्राफ्ट में सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम शामिल किए जाएंगे. इसको लेकर कोई आशंका नहीं होनी चाहिए.’ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एनआरसी अधिकारियों को सभी सहयोग मुहैया कराया है और लोगों ने भी पूरी प्रक्रिया को पूरा सहयोग दिया है. यह उच्चतम न्यायालय के सीधे निरीक्षण में हो रहा है.

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बता दें कि असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) अभियान चलाया है. दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में गिने जाने वाला यह कार्यक्रम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट आधार पर है. यानी कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहले पहचान की जाएगी फिर उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा.

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