Advertisement

जस्टिस रमन्ना की कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं, अब CJI ही करेंगे फैसला

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से तो उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी राह आसान नहीं दिख रही है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (फोटो- IANS) चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (फोटो- IANS)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 21 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 3:31 PM IST

  • INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम पर कानूनी शिकंजा
  • दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत
  • सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना ने केस सुनने से किया इनकार
  • चीफ जस्टिस रंजन गोगोई लेंगे अंतिम फैसला

INX मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई का सामना कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से तो उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी राह आसान नहीं दिख रही है. बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने पी. चिदंबरम के मामले को जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि इस पर किसी तरह का फैसला नहीं ले सकते हैं.

Advertisement

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की तरफ से अंतरिम जमानत को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन उनकी याचिका में खामी निकली. और ये मामला लिस्टिंग के पेच में फंस गया, जस्टिस रमन्ना ने बताया कि लिस्टिंग पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही अंतिम फैसला लेंगे. लेकिन चीफ जस्टिस गोगोई अभी रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें बीच में नहीं टोका जा सकता है.

दोपहर को जब जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने ये मामला सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी तक ये मामला लिस्ट नहीं हो पाया है. इस पर जस्टिस रमन्ना ने जवाब दिया कि अक्सर किसी भी मामले की फाइल को शाम के वक्त आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इस मामले की फाइल को हमने सुबह ही आगे बढ़ा दिया है.

Advertisement

कपिल सिब्बल ने बताया कि हमने याचिका की कमियों को दूर कर दिया है, ऐसे में अब मामले को सुना जाए. कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, लेकिन वो कहीं भाग थोड़ी रहे हैं.

इस पर जस्टिस रमन्ना की तरफ से जवाब दिया गया कि ये बेंच सिर्फ मामले की लिस्टिंग पर सुनवाई कर रही है, ऐसे में वो किसी भी तरह का फैसला नहीं देंगे. फैसला सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ही देंगे.

हालांकि, जस्टिस रमन्ना की तरफ से कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस उन्हें आदेश देते हैं तो वह इस मामले को सुन सकते हैं लेकिन अभी वह अयोध्या मसले को सुन रहे हैं इसलिए वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं. अब पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, विवेक तन्खा सभी अदालत में रुके हुए हैं और चीफ जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement