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पहला चार्ट बनने के बाद खाली सीटों को 10 फीसदी छूट पर बेचेगी रेलवे

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक 10 फीसदी की छूट संबंधित क्लास की अंतिम बुक टिकट के बेसिक फेयर में दी जाएगी. टिकट पर लगने वाले आरक्षण फीस और सुपरफास्ट चार्ज यथावत लागू रहेंगे और इसके अलावा सर्विस टैक्स भी पहले जैसे ही लागू रहेगा.

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सिद्धार्थ तिवारी
  • नई दिल्ली,
  • 28 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:47 PM IST

रेलवे ने देशभर की सभी ट्रेनों में आरक्षित सीटों के लिए पहला चार्ट बनने के बाद कैंसिल हुई टिकटों को 10 फीसदी की छूट के साथ बेचने का फैसला किया है. दरअसल 10 फीसदी छूट संबंधित ट्रेन के संबंधित क्लास के आखिरी बुकिंग किराए के बेसिक किराए में दी जाएगी. यह व्यवस्था नए साल में 1 जनवरी से लागू हो जाएगी. गौरतलब है की राजधानी दुरंतो और शताब्दी ट्रेन के लिए रेलवे ने ऐसी घोषणा पहले ही कर दी है.

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इसके लिए जारी सर्कुलर में रेल मंत्रालय ने शताब्दी राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस के साथ-साथ सभी गाड़ियों में पहला चार्ट बनने के बाद बची सीटों के लिए करंट बुकिंग पर किराए में दस प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है. रेलवे के एक आला अफसर के मुताबिक रेलवे ने अब तय किया है कि पहला चार्ट बनने के बाद करंट बुकिंग की टिकट पर आखिरी टिकट के किराए से दस फीसदी कम किराया लिया जाएगा. ट्रेन के अंदर खाली हुई सीटों के लिए टिकट निरीक्षक यानी टीटीई को भी दस फीसदी कम किराए पर टिकट बनाने का अधिकार दिया गया है.

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक 10 फीसदी की छूट संबंधित क्लास की अंतिम बुक टिकट के बेसिक फेयर में दी जाएगी. टिकट पर लगने वाले आरक्षण फीस और सुपरफास्ट चार्ज यथावत लागू रहेंगे और इसके अलावा सर्विस टैक्स भी पहले जैसे ही लागू रहेगा. आरक्षित टिकट में दी जा रही है छूट अगले 6 महीने तक एक्सपेरिमेंट आधार पर लागू रहेगी. 30 अप्रैल 2017 तक सभी रेलवे जोन छूट के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद रेलवे बोर्ड तय करेगा कि छूट को आगे जारी रखना है या नहीं.

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