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ज्वैलरी की खरीदारी में रुकेगा ठगी का खेल, पासवान ने दिए सख्त निर्देश

सरकार जल्द ही गहनों में क्वालिटी को लेकर मानक बेहद कडें करने जा रही है जिसका आदेश जारी करने की तैयारी की जा चुकी है. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को बताया कि सरकार बिना हॉलमार्क के गहने की ब्रिकी पर रोक लगा देगी और हर जेवर पर हॉलमार्क होना कानूनी रूप से जरूरी होगा.

क्वालिटी को लेकर मानक होंगे कड़े क्वालिटी को लेकर मानक होंगे कड़े
बालकृष्ण
  • नई दिल्ली,
  • 04 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 5:01 PM IST

त्यौहारों के सीजन में भारत में जो एक चीज लोग सबसे ज्यादा चाव से खरीदते हैं वो है गहने. लेकिन गहने खरीदते वक्त उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी परखने के लिए ज्यादातर लोगों के पास कोई तरीका नहीं होता और दुकानदार पर भरोसा करने के अलावा खरीदारों के पास कोई चारा नहीं होता. लेकिन अब गहने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है.

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सरकार जल्द ही गहनों में क्वालिटी को लेकर मानक बेहद कडें करने जा रही है जिसका आदेश जारी करने की तैयारी की जा चुकी है. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को बताया कि सरकार बिना हॉलमार्क के गहने की ब्रिकी पर रोक लगा देगी और हर जेवर पर हॉलमार्क होना कानूनी रूप से जरूरी होगा.

यही नहीं, उसके बाद सोने के जेवर सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट के ही होंगे. अभी जेवर कितने कैरेट के होंगे इसको लेकर कोई साफ नियम नहीं है और बाजार में 9 कैरेट से लेकर 22 कैरेट के जेवर बिकते हैं. लोगों को जेवर की क्वालिटी सही तरह से समझ में आए, इसके लिए जेवर पर बनाने वाली कंपनी का नाम, हॉलमार्क का निशान और कैरट जैसी सभी जरूरी चीजें लिखनी होंगी. नए नियम दिसंबर तक लागू हो जाएंगे.

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दीवाली से पहले जेवर और मिठाईयों की खूब बिक्री होती है. इसको देखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को राज्य सरकारों को इसके बारे में आगाह ही किया है कि मिलावट रोकने के लिए राज्य सरकारें अपने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दें ताकि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो सके.

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