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कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट से रतुल पूरी को झटका लगा है. कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

रतुल पुरी (फोटो: के आसिफ/मेल टुडे) रतुल पुरी (फोटो: के आसिफ/मेल टुडे)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 7:52 PM IST

  • सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को हाई कोर्ट से झटका
  • कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट में मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी और आज तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक थी. रतुल पुरी की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरे क्लाइंट को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया है.

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उन्होंने कहा कि ये बेहद दिलचस्प है कि जांच एजेंसी ने 48 घंटे पहले एक केस रजिस्टर किया और उसमें रतुल पूरी को गिरफ्तार भी कर लिया. उन्होंने कहा कि जब वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर गए थे. वो दूसरे केस में पूछताछ के लिए बुलाए गए थे और उन्हें किसी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया. एएसजी अमन लेखी ने कहा कि रतुल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी हैं और एक केस के तार दूसरे केस से जुड़े हुए हैं. फिलहाल ये गिरफ्तारी बैंक फ्रॉड के मामले में की गई है.

उन्होंने कहा कि हमें अंदेशा है कि रतुल पूरी के पास करीब 300 से 400 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई रकम है. अमन लेखी ने कहा कि रतुल पुरी ने एजेंसी को जांच में सहयोग नहीं किया, बल्कि वो बुलाए जाने पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगा दी. कोर्ट के आदेश के बाद रतुल पुरी एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए. अब ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कैसे किया जा सकता है जो जांच एजेंसी से भाग रहा हो और कोर्ट के सख्त आदेश के बाद ईडी के सामने पेश हो रहा हो

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